मुंबई – मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान की ओर से अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ 2012 में एक एनआरआई से कथित तौर पर शादी करने का मामला खारिज कर दिया है। एक व्यापारी पर कथित हमले से संबंधित मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर फिर से जमानती वारंट जारी किया गया है। मलाइका उन लोगों में से एक थीं जो 22 फरवरी 2012 को खान के साथ उस पांच सितारा होटल में रात्रि भोज पर गए थे, जहां कथित घटना घटी थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट के.एस. झावर इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। अदालत ने सबसे पहले 15 फरवरी को मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार को दोबारा वारंट जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। सैफ अली खान और दो अन्य आरोपियों को एनआरआई बताकर गिरफ्तार किया गया था।
यह गिरफ्तारी व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई। बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जब यह झगड़ा हुआ तब सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर, करीना की बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक 5 सितारा होटल में डिनर के लिए गए थे।
इस बीच, जब एनआरआई व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा ने सैफ और उसके दोस्तों को शोर मचाने से रोका, तो सैफ ने कथित तौर पर इकबाल मीर शर्मा को धमकाया और उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। इकबाल ने यह भी आरोप लगाया कि सैफ और उसके दोस्तों ने उसके ससुर रमन पटेल की भी पिटाई की।

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