February 27, 2026

सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को 12 साल जेल और 12 कोड़ों की सजा

सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को...

सिंगापुर , 26 फरवरी: सिंगापुर में भारतीय मूल के एक मलेशियाई नागरिक को घरेलू महिला सहायिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष की जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर महिला को झांसा दिया और रेलवे स्टेशन के बाहर वारदात को अंजाम दिया।

लिटिल इंडिया एमआरटी स्टेशन के बाहर हुई वारदात

48 वर्षीय शारविन चेट्टी ने 4 फरवरी को अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने 11 जुलाई 2022 को लिटिल इंडिया एमआरटी स्टेशन के बाहर 35 वर्षीय इंडोनेशियाई महिला के साथ दुष्कर्म किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता उस समय अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में उसने पुलिस अधिकारी होने का झूठा दावा कर उसे धमकाया और वारदात को अंजाम दिया।

अदालत में जुर्म कबूल

स्थानीय अखबार The Straits Times की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने शुरुआत में ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे 12 साल की कठोर कारावास और 12 कोड़ों की सजा सुनाई।

इस मामले ने सिंगापुर में प्रवासी घरेलू कामगारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।