चंडीगढ़, 16 अप्रैल : Punjab and Haryana High Court ने खडूर साहिब से सांसद Amritpal Singh को बड़ा झटका देते हुए उनकी National Security Act (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश Sheel Nagu की अगुवाई वाली पीठ ने खुली अदालत में फैसला सुनाते हुए कहा कि हिरासत के आदेश पूरी तरह स्पष्ट हैं और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते।
सरकार ने लगाए गंभीर आरोप
अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में हिरासत को ‘मनमानी’ बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन का दावा किया था। उनके वकील ने दलील दी कि वे एक समाज सुधारक हैं और नशा विरोधी अभियान चला रहे थे। वहीं, पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील Anupam Gupta ने हिरासत का बचाव करते हुए अदालत को बताया कि अमृतपाल के संबंध खतरनाक तत्वों से जुड़े हैं और 15 सदस्यीय ‘हिट लिस्ट’ से सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता था।
केंद्र सरकार की ओर से Satya Pal Jain ने पक्ष रखा। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला “दिन के उजाले की तरह स्पष्ट” है और पुरानी FIRs के आधार वाली दलील को भी खारिज कर दिया। फैसले के बाद अमृतपाल सिंह की हिरासत Dibrugarh Central Jail में जारी रहेगी, जहां वे अप्रैल 2023 से बंद हैं।
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