चंडीगढ़, 21 अप्रैल: पंजाब सरकार ने आधिकारिक रूप से ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल’ लागू कर दिया है। Bhagwant Mann की अगुवाई वाली सरकार के इस फैसले को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। नए कानून के तहत Guru Granth Sahib की बेअदबी करने वालों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री Harpal Singh Cheema ने इसे धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता की रक्षा और समाज में एकता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अतीत में 1986 की नकोदर घटना और 2015 के बरगाड़ी व बहिबल कलां जैसे मामलों ने चिंता बढ़ाई थी।
पिछली सरकारों पर उठाए सवाल
Harpal Singh Cheema ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें न्याय दिलाने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि कई आयोगों और विशेष जांच टीमों के गठन के बावजूद अहम सबूत गायब हो गए और जांच अधूरी रह गई, जिससे आरोपी बचते रहे।
उन्होंने बताया कि 2022 के बाद स्थिति में बदलाव आया है और लंबित मामलों की जांच तेज की गई है। अब पहली बार उच्च स्तर के लोगों को भी अदालतों से अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है।
सख्त कार्रवाई का भरोसा
मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर दोषी को कानून के दायरे में लाया जाएगा, चाहे उसकी सामाजिक या राजनीतिक पहचान कुछ भी हो। नया कानून केवल सीधे तौर पर बेअदबी करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि साजिश रचने वालों और मास्टरमाइंड को भी इसमें शामिल किया गया है।
इसके साथ ही ‘मानसिक अस्थिरता’ के आधार पर बचाव की दलील को भी सीमित किया गया है। यदि किसी देखरेख में रह रहा व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, तो उसके अभिभावक या जिम्मेदार व्यक्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
सरकार की वचनबद्धता
अपने संबोधन के अंत में Harpal Singh Cheema ने कहा कि यह कानून Bhagwant Mann और Arvind Kejriwal द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानून पिछली सरकारों की तुलना में अधिक मजबूत है और उन ताकतों के लिए कड़ी चेतावनी है जो पंजाब की शांति और सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत है, जहां धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए राज्य पूरी मजबूती से खड़ा है।

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