चंडीगढ़, 31 अक्टूबर 2026: आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को बड़ी राहत मिली है। मोहाली स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गजपत सिंह ग्रेवाल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने और यह स्पष्ट करने के बाद कि अब ग्रेवाल से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है अदालत ने यह फैसला सुनाया।
इससे पहले विजिलेंस ने अदालत को सूचित किया था कि जांच आगे बढ़ाने और आय से अधिक संपत्ति छिपाने की साजिश से पर्दा उठाने के लिए ग्रेवाल की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। हालांकि पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद विजिलेंस ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गजपत सिंह ग्रेवाल से जुड़ी जांच पूरी की जा चुकी है और अब उन्हें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके आधार पर अदालत ने 31 अक्टूबर को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
इससे पहले विजिलेंस ने गजपत सिंह ग्रेवाल के खिलाफ अदालत में भगोड़ा घोषित करने की याचिका दायर की थी। विजिलेंस के अनुसार ग्रेवाल के तीन अलग-अलग पते गांव खेड़ी जिला संगरूर बसंत विहार दिल्ली और डिफेंस कॉलोनी दक्षिणी दिल्ली सामने आए थे। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस की इस कार्रवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी।
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