नई दिल्ली: राजद के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले जमीन के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में है और इसमें कई राजनीतिक और कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं। यादव का आरोप है कि सीबीआई की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है, और उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई की जाए।
लालू यादव ने मामले में सीबीआई द्वारा दायर तीनों आरोपपत्रों को रद्द करने की मांग की है और निचली अदालत को उक्त आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने का आदेश भी दिया है।
लालू और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में बाद में आदेश पारित किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने लालू पर मुकदमा चलाने के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी।

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