October 6, 2025

पंजाब पुलिस की महिला इंस्पेक्टर फरार घोषित

पंजाब पुलिस की महिला...

मोगा, 31 जुलाई : पिछले 9 महीनों से रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित महिला पुलिस इंस्पेक्टर को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। भगोड़ा घोषित होने के बाद निलंबित इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उसके खिलाफ नशा तस्करों से 5 लाख रुपये लेकर उन्हें छोड़ने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। कोटईसे खां थाने के सब-इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी अर्शप्रीत कौर के खिलाफ 23 अक्टूबर 2024 को एक नशा तस्कर को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपये रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद से उक्त महिला पुलिस अधिकारी फरार है। उसकी अंतरिम ज़मानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। मामला दर्ज होने के 9 महीने बाद भी निलंबित अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके चलते अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। अर्शप्रीत कौर के खिलाफ कोटईसे खां थाने में धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर कोटईसे खां थाने की पुलिस ने कोटईसे खां निवासी अमरजीत सिंह को एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। अमरजीत के साथ उसका भाई मनप्रीत सिंह और भतीजा गुरप्रीत सिंह भी थे, जिन्हें भी 3 किलो अफीम के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर ने थाने के मुंशी गुरप्रीत सिंह और बलखंडी चौकी के मुंशी राजपाल सिंह के साथ मिलकर 5 लाख रुपये की रिश्वत ली।