पटियाला, 21 अप्रैल: पटियाला की अदालत ने सनोवर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को बड़ा झटका दिया है। दुष्कर्म मामले में उनकी जमानत अर्जी सोमवार को अदालत ने खारिज कर दी। अब उनके पास जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है।
विधायक के खिलाफ थाना सिविल लाइंस, पटियाला में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज है। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी।
जेल तबादले को लेकर विवाद
विधायक के वकीलों बी.एस. भुल्लर और एस.एस. सग्गू ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ पटियाला में दो केस दर्ज हैं, लेकिन उन्हें बठिंडा जेल में रखा गया है। इसके बाद अदालत ने उन्हें पटियाला जेल भेजने का आदेश दिया।
हालांकि, जैसे ही पटियाला जेल प्रशासन ने एंट्री दर्ज की, उन्हें दोबारा बठिंडा जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर जेल अधिकारियों ने विधायक के जेल तबादले की पुष्टि की है। अदालत ने जेल तबादले के मामले का संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन से 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। उधर, जेल अधीक्षक गुरचरण सिंह ढालीवाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

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