चंडीगढ़, 5 जून 2026: शिरोमणि अकाली दल के नेता जोबनप्रीत सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर आज अमृतसर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए तुरंत रिहाई के आदेश दिए थे। जोबनप्रीत सिंह कुछ समय से एक मामले में जेल में थे।
वकील अमनबीर सिंह स्याली ने बताया कि जोबनप्रीत सिंह को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया था। उनके पिता ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और इसे गैर-कानूनी बताया।
हाईकोर्ट ने शाम करीब 4:30 बजे रिहाई के आदेश जारी किए। इसके बाद अमृतसर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाईकोर्ट का आदेश पेश किया गया। कोर्ट ने आदेश मानते हुए जेल प्रबंधन को रिहाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जोबनप्रीत सिंह को रिहा कर दिया गया।
रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर उनकी दोबारा गिरफ्तारी की अफवाहें फैल गई थीं। वकील स्याली ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जोबनप्रीत सिंह पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद शांति से रिहा हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी दोबारा गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं है।
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