April 9, 2026

75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन युक्त कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर प्रतिबंध

75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन युक्त...

फाजिल्का, 2 नवम्बर : जिला मजिस्ट्रेट ने 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल और गोलियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी देते हुए, जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 (पुराने सीआरपीसी, 1973 की धारा 144) के तहत उन्हें निहित शक्तियों के तहत जिले में 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल / गोलियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने निर्देश दिया कि दवा वितरित करते समय, केमिस्ट पर्चे की पर्ची पर अपनी मुहर लगाएगा और दवा वितरित करने की तारीख दर्ज की जाएगी। यह प्रतिबंध 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगा। यह आदेश सिविल सर्जन फाजिल्का के पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैप्सूल का सेवन आम लोगों द्वारा एक चिकित्सा दवा के रूप में किया जा रहा है।

उन्होंने उक्त धारा के तहत कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। जारी आदेश के अनुसार, कोई भी थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर फार्मेसी या कोई भी अन्य व्यक्ति मूल पर्चे के बिना प्रीगाबेलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेगा। प्रीगाबेलिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने के अलावा, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये विवरण मूल पर्चे की पर्ची पर अंकित हों, जिसमें केमिस्ट/खुदरा विक्रेता का व्यापार नाम, वितरण की तारीख, वितरित की गई गोलियों की संख्या शामिल हो।

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