मुंबई, 7 अप्रैल : स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने देशद्रोह संबंधी टिप्पणी करने के आरोप में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब कुणाल कामरा ने एफआईआर रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
जल्द ही सुनवाई होगी
अधिवक्ता मीनाज़ काकलिया के माध्यम से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 21 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है। कामरा को उनके खिलाफ मामले में पिछले महीने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। वह तमिलनाडु के स्थायी निवासी हैं।
तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए कुणाल कामरा
हास्य कलाकार को तीन बार तलब किया गया लेकिन वह पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। एक शो के दौरान कामरा ने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। उन्होंने फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के एक हिंदी गाने का संशोधित संस्करण इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने शिंदे को ‘देशद्रोही’ कहा था।
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