चेन्नई, 4 अक्तूबर : मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत से जुड़े होने के संदेह के बाद सरकार ने खांसी की दवा ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे बाजार से वापस लेने का आदेश दिया है। तमिलनाडु सरकार ने यह आदेश दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शहर स्थित इस कंपनी द्वारा निर्मित इस खांसी की दवा की बिक्री पर एक अक्टूबर से पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचतरम स्थित दवा कंपनी की उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा रहा है और नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी को इन दवाओं की आपूर्ति करती है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि नमूनों को ‘डाइएथिलीन ग्लाइकॉल’ नामक रसायन की मौजूदगी की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा।
केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया
बच्चों की मौतों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर निर्देश दिया कि वे 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न दें।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी यह परामर्श मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से दूषित खांसी की दवा के कारण बच्चों की मौत की खबरों के बीच आया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया, “विभाग को 1 अक्टूबर से सिरप की बिक्री बंद करने और स्टॉक फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है।” यूनिट से एकत्र किए गए नमूनों की जाँच केंद्र सरकार द्वारा भी की जाएगी।
यह भी देखें : ऋषि कपूर की नाजायज बेटी कहे जाने पर ट्विंकल खन्ना ने तोड़ी चुप्पी

More Stories
जयपुर–बेंगलुरु उड़ान में बच्चे की सांस रुकी, इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग
चीन और रूस… व्हाइट हाउस ने बताया ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों अहम
सुज़ुकी ने रचा इतिहास, 20 वर्षों में 10 मिलियन दोपहिया वाहनों का उत्पादन