आगरा, 10 नवम्बर : हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर पुनरीक्षण मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी, एमएलए लोकेश कुमार के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलें फिर सुनी गईं।
इस अवसर पर वादी रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह, बी.एस. फौजदार, दुर्गविजय सिंह, सुरेन्द्र लाखन और उमेश जोशी ने बहस की। मामला किसानों के विरुद्ध की गई टिप्पणी से संबंधित है।
सुखबीर सिंह चौहान ने तर्क दिया कि निचली अदालत द्वारा मामले को खारिज करना अनुचित था। बचाव पक्ष ने न्यू आगरा पुलिस स्टेशन से अदालत द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया था।
बिना रिपोर्ट के फैसला देना अदालत के अधिकार में नहीं है। कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वकील अनुसूया चौधरी, उनकी जूनियर वकील सुधा प्रधान और स्थानीय वकील विवेक शर्मा ने भी अपनी दलीलें पेश कीं।
संशोधनवादी रामशंकर शर्मा ने बताया कि कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में तलब किया है। कोर्ट ने आदेश के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है।

More Stories
श्रीनगर से जम्मू पहुंचे नगर कीर्तन का संगतों ने किया भव्य स्वागत
दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?
नासा की तस्वीरों में दिखा अनोखा नजारा, लोगों ने कहा ये कोई एलियन है