नई दिल्ली, 28 जून : राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार के लिए नए नियामक ढांचे का मसौदा तैयार करने की तैयारियों के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार (27 जून) को अपनी मौजूदा आबकारी नीति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दिया। आबकारी विभाग की ओर से जारी एक आदेश में पुष्टि की गई है कि आबकारी शुल्क आधारित प्रणाली, जिसे पहले लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 में लागू किया गया था और 2023-24 और 2024-25 में जारी रखा गया था।
अब 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा शराब नीति को अगले वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस और फीस की व्यवस्था शामिल है।
लाइसेंसिंग नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
आदेश के अनुसार, सभी थोक लाइसेंस मौजूदा नीति के नियमों और शर्तों के आधार पर जारी किए जाएंगे, जो आनुपातिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन होंगे। नोटिस में कहा गया है, ‘हर साल नवीनीकृत किए जाने वाले सभी लाइसेंसों की नियम और शर्तें आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए भी जारी रहेंगी।’ 30 जून तक वैध मौजूदा लाइसेंस या पंजीकृत ब्रांडों के लिए मूल्य निर्धारण, लेबल पंजीकरण, स्रोत या गोदाम नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ब्रांडों को आवश्यक शुल्क और उपक्रम जमा करके वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फिर से पंजीकृत किया जा सकता है।
नई आबकारी नीति पर काम चल रहा है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में अधिकारियों को 30 जून (सोमवार) तक नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य शराब आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना, गुणवत्ता बनाए रखते हुए सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति को अन्य भारतीय राज्यों की आबकारी नीतियों के आधार पर नीति का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है।
आपको बता दें कि वर्तमान में विस्तारित नीति, जिसे अक्सर ‘पुरानी आबकारी नीति’ कहा जाता है, को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 2022 में फिर से लागू किया था। इससे पहले साल 2021-22 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब नीति में अनियमितताओं के आरोपों के चलते शराब नीति को वापस ले लिया था।
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