July 16, 2025

फरीदकोट के राजा की 25000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा खारिज

फरीदकोट के राजा की 25000 करोड़...

चंडीगढ़, 7 मई : चंडीगढ़ जिला न्यायालय ने फरीदकोट के अंतिम राजा हरिंदर सिंह बराड़ की 25,000 करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। यह आवेदन दिल्ली के व्यापारी सरदार गुरप्रीत सिंह सहित 10 लोगों ने दायर किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे राजा की बेटी राजकुमारी महीप इंदर कौर के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने महीप इंदर कौर की 11 दिसंबर 1995 की वसीयत और अन्य दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं के इरादे गलत

इस बीच, राजा की संपत्ति के एक शेयरधारक ने आवेदन का विरोध किया। उनके वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत इरादे से यह मामला दायर किया है। इस संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इस प्रकार, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी और उन्हें राजकुमारी के उत्तराधिकारी या लाभार्थी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संपत्तियों की सूची तैयार कर उन्हें कानूनी रूप से वितरित करने का अनुरोध किया था। राजा की संपत्तियों में फरीदकोट में राज महल, किला मुबारक, दिल्ली में फरीदकोट हाउस, चंडीगढ़ में एक भूखंड और मनीमाजरा किला शामिल हैं। राजा हरिंदर सिंह बराड़ की मृत्यु के बाद उनकी मां महारानी मोहिंदर कौर और तीन बेटियां अमृत कौर, दीपिंदर कौर और महीप इंदर कौर कानूनी उत्तराधिकारी थीं।

2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महारावल खेवाजी ट्रस्ट, जिसने राजा की संपत्ति पर दावा किया था, को अवैध घोषित कर दिया और संपत्ति को उनकी बेटियों के बीच वितरित करने का आदेश दिया।