पटियाला 22 अप्रैल : आयोग को भेजी शिकायत में प्रोफेसर राजेश कुमार ने कहा है कि वह 24 जून 2024 को पंजाबी यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हुए थे। जिसके बाद अब तक उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। यहां तक कि जीपीएफ की बकाया राशि का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।
पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के कुलपति को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर राजेश कुमार की शिकायत के आधार पर भेजा गया है। आयोग ने इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है। आयोग ने इस तिथि तक मामले पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया
आयोग को भेजी शिकायत में प्रोफेसर राजेश कुमार ने बताया है कि वह पंजाबी यूनिवर्सिटी से 24 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। जिसके बाद अब तक उनकी पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। यहां तक कि जीपीएफ की बकाया राशि का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रो. शर्मा ने कहा कि अपने 30 साल के शिक्षण अनुभव में से उन्होंने 20 साल पंजाबी यूनिवर्सिटी में सेवाएं दी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें उनके देय भत्ते देने से इंकार कर रही है।

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