नई दिल्ली, 19 अगस्त : अमेरिका में निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकने पर वीज़ा रद्द हो सकता है और निर्वासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, ऐसे लोग भविष्य में अमेरिकी वीज़ा पाने के लिए भी अयोग्य हो सकते हैं। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस पर स्पष्टीकरण दिया है।
दूतावास ने कहा कि अधिकृत तिथि से अधिक समय तक अमेरिका में रुकने को ‘ओवरस्टे’ कहा जाता है। दूतावास ने कहा कि अमेरिका में अवैध प्रवेश कोई विकल्प नहीं है। ऐसे अपराधियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा या उन पर आपराधिक मुकदमे चलाए जाएँगे।
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