October 29, 2026

इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, 2 नवंबर तक भारत छोड़ने की जरूरत नहीं

imran khan actor

मुंबई, 27 अक्टूबर 2026: अभिनेता इमरान खान जिन्हें मुंबई पुलिस से 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस मिला था उन्होंने इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब लीव इंडिया नोटिस मामले में मंगलवार 27 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी क्योंकि उनकी सुनवाई की तारीख सोमवार 2 नवंबर 2026 तक के लिए टाल दी गई है। इसलिए अभिनेता इमरान को तब तक भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के 14 अक्टूबर के उस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी जाए जिसमें अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने आज इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई सोमवार 2 नवंबर तक के लिए टाल दी जाए। केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि तब तक इमरान खान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। एएसजी ने कहा आप इसे सोमवार के लिए रख सकते हैं।

इमरान खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने कहा कि एफआरआरओ के आदेश के अनुसार एक्टर को अगले दिन ही भारत छोड़ना होगा। इस पर एएसजी ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार तक टाली जा सकती है और तब तक कुछ नहीं होगा। उन्होंने कोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने पर सहमति जताई और एफआरआरओ के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा एएसजी ने समय मांगा है। मामला अब 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे के लिए टाल दिया गया है। अगली तारीख तक जिस आदेश को चुनौती दी गई है उसे रोक कर रखा जाएगा।

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