नई दिल्ली, 15 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय को फायदा होगा और वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम की पूरी सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें एक प्रावधान यह भी था कि केवल वही व्यक्ति अपनी संपत्ति दान कर सकता है जो कम से कम पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो।
रिजिजू ने क्या कहा?
पत्रकारों से बात करते हुए, किरण रिजिजू ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है।” उन्होंने कहा कि नए कानून के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद होंगे। साथ ही, इससे वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को भी रोका जा सकेगा।
रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण और दुरुपयोग की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। सरकार का मानना है कि नया कानून इन समस्याओं का समाधान करेगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा।

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