मुंबई, 29 नवम्बर : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को झटका देते हुए यहां की एक विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी है। इस साल अप्रैल में बेल्जियम में अपनी गिरफ्तारी के बाद, चोकसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए अदालत का रुख किया था और उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को खारिज करने की मांग की थी।
66 वर्षीय चोकसी भारत नहीं लौटना चाहता
चोकसी ने तर्क दिया था कि उसे एफईओ घोषित करने के लिए ईडी का आवेदन खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि वह पहले से ही भारत में कई मामलों में हिरासत में है। जाँच एजेंसी ने उसके आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि 66 वर्षीय चोकसी भारत नहीं लौटना चाहता क्योंकि वह बेल्जियम में अपने खिलाफ शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का विरोध कर रहा है। एजेंसी ने तर्क दिया कि एफईओ कार्यवाही तभी समाप्त होती है जब कोई भगोड़ा आरोपी अदालत में पेश होता है, इसलिए इसे अभी समाप्त नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को बेल्जियम की एक अदालत ने हीरा व्यापारी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को बरकरार रखा था। हालाँकि, उसने इस फैसले को देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
यह भी देखें : ऑक्सफोर्ड यूनियन की बहस रद्द होने पर भारत-पाकिस्तान आमने–सामने

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