नई दिल्ली,19 अगस्त : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी के साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अब क़ानून बन गया है। यह विधेयक भारत में खेल प्रशासन में सुधार का वादा करता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सोमवार को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई।
विधेयक 11 अगस्त को पारित हुआ
इसमें कहा गया है, “संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 18 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सर्वमान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है – राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025।” खेल विधेयक एक दशक से भी अधिक समय से लंबित था। पिछले एक वर्ष में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे पारित किया गया। यह विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया और 11 अगस्त को पारित हुआ। एक दिन बाद, राज्यसभा ने दो घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया।
नया कानून न केवल प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करता है, बल्कि विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा, इसमें एक राष्ट्रीय खेल चयन पैनल के गठन की भी बात कही गई है जो अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के चुनावों की निगरानी करेगा।
यह भी देखें : NSA डोभाल ने सीधे चीनी विदेश मंत्री से कही ये बड़ी बात, PM मोदी का भी किया जिक्र
More Stories
तरनतारन चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ शेड्यूल जारी किया
बिहार चुनाव: चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की
यह देश करेंसी नोटों से हटाएगा 4 जीरो, 10,000 का सामान 1 में मिलेगा