चंडीगढ़, 03 जुलाई 2026: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब तहसील और उप-मंडल स्तर के प्रत्येक पंजीकरण कार्यालय में प्रतिदिन अधिकतम 20 अपॉइंटमेंट (टोकन) ही जारी किए जाएंगे।
यह रैंडम टोकन सिस्टम 2 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला मुख्यालय की प्रत्येक तहसील में रोज सिर्फ 20 रैंडम टोकन जारी होंगे। उप-मंडल स्तर के उप-पंजीयक कार्यालयों में भी 20 टोकन प्रतिदिन मिलेंगे।
उप-तहसीलों में पुरानी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि रैंडम टोकन सिस्टम लागू होने से VIP ट्रीटमेंट, पक्षपात और सिफारिश की गुंजाइश खत्म होगी।
साथ ही, जल्दी अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाले बिचौलियों और एजेंटों पर भी लगाम लगेगी।
यह भी देखें: दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को दी मंजूरी, 1 जुलाई से होगी लागू

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