November 20, 2025

अब आपको मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए अधिक पैसे नहीं देने होंगे

अब आपको मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के...

बेंगलुरु, 17 जुलाई : कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी सिनेमाघरों, खासकर मल्टीप्लेक्स में, फिल्म टिकट की कीमत पर 200 रुपये की सीमा लगा दी है। यह नया नियम 15 जुलाई को जारी एक सरकारी आदेश के तहत लागू हुआ है। इसके तहत, किसी भी भाषा की फिल्म (जैसे कन्नड़, हिंदी या अन्य) के टिकट की कीमत मनोरंजन कर सहित 200 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा के बाद लिया है।

क्या है उद्देश्य?

इस पहल का उद्देश्य टिकट की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना और अधिक दर्शकों को सिनेमाघरों में कन्नड़ और अन्य भाषा की फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह नियम ‘कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) नियम, 2014’ में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। इस फैसले से पीवीआर-आईनॉक्स जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स नेटवर्क के राजस्व और एबिटडा में कमी आने की संभावना है।

उन्होंने पहले भी ऐसे नियमों का विरोध किया था। 2017 में सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान इसी तरह की सीमा लगाने के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने राजस्व हानि को लेकर चिंता जताई थी और इस फैसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके परिणामस्वरूप यह सीमा हटा दी गई। उद्योग ने अब तक इस नई सीमा का विरोध किया है और अदालत जाने की संभावना भी जताई है।

उनका कहना है कि पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनियों को प्रीमियम प्रारूपों में उच्च-गुणवत्ता वाली फिल्मों के लिए लचीली कीमतें वसूलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स और फिल्म प्रदर्शक संघ ने इस फैसले का समर्थन किया है। उनका मानना है कि यह नीति कन्नड़ फिल्मों के लिए अधिक दर्शकों को आकर्षित करेगी और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देगी।

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