लुधियाना, 16 मई : पंजाब सरकार ने हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिन लोगों ने 31 मार्च 2025 तक गृहकर या संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है या आंशिक भुगतान किया है, उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान कर राहत दी जा रही है। अधिसूचना में इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली योजना 31 जुलाई और दूसरी 31 अक्टूबर 2025 तक वैध है।
31 जुलाई तक टैक्स जमा कराने वालों को मिलेगी राहत
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह द्वारा 15 मई को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करने वालों को जुर्माना और ब्याज से राहत दी गई है। जो लोग 31 जुलाई के बाद और 31 अक्टूबर 2025 से पहले टैक्स दाखिल करेंगे, उन्हें कुल राशि पर जुर्माने और ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। निर्धारित समय सीमा के बाद कर दाखिल करने वालों को ब्याज और जुर्माने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 31 मार्च 2023 को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ओटीएस की घोषणा की थी। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक थी।
लुधियाना में 1.25 लाख डिफाल्टर
महानगर लुधियाना की बात करें तो यहां करीब 1.25 लाख प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स डिफॉल्टर हैं। निगम को उनसे मूलधन, ब्याज और जुर्माने के रूप में 140 करोड़ रुपये वसूलने हैं। सरकार ने इन सभी के लिए ओटीएस योजना जारी की है। यदि सभी बकाएदार 31 जुलाई तक अपनी मूल राशि निगम के खजाने में जमा करा देते हैं तो निगम के खाते में 70 करोड़ रुपये आ जाएंगे। 70 करोड़ रुपए का ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। इसके बाद लोगों को मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज भी देना होगा।
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