नई दिल्ली, 28 अप्रैल : केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर भारत नहीं छोडऩे वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस अपराध के लिए उन्हें तीन वर्ष तक का कारावास या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोडऩे का नोटिस जारी किया था।
सार्क वीजा धारकों के लिए भारत छोडऩे की अंतिम तिथि 26 अप्रैल तय की गई थी। मेडिकल वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। जबकि 12 श्रेणियों के वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि 27 अप्रैल थी, जिसमें आगमन पर वीजा, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, यात्रा, समूह यात्रा, तीर्थयात्रा और समूह तीर्थयात्रा वीजा शामिल हैं।
आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 क्या कहता है?
4 अप्रैल से प्रभावी हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के अनुसार, वीजा अवधि से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने पर तीन वर्ष तक का कारावास या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा से अधिक न रुके। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें इसी आशय के निर्देश दिए।
509 पाकिस्तानी अटारी के रास्ते गए
शुक्रवार से अब तक तीन दिनों में 509 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा चौकी के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं, जिनमें से नौ राजनयिक हैं। इस बीच, इस मार्ग से 745 भारतीय भी देश लौटे हैं, जिनमें 14 राजनयिक शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि नौ राजनयिकों और अधिकारियों सहित 237 पाकिस्तानी नागरिक रविवार को अटारी-वाघा सीमा चौकी के रास्ते भारत से चले गए।
26 अप्रैल को 81 तथा 25 अप्रैल को 191 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ा। इसी तरह, रविवार को एक राजनयिक समेत 116 भारतीय स्वदेश लौटे, जबकि 26 अप्रैल को 13 राजनयिक समेत 342 भारतीय और 25 अप्रैल को 287 भारतीय स्वदेश लौटे थे।
यह भी देखें : https://bharatdes.com/bomb-threat-in-a-plane-going-from-varanasi-to-bangalore-passenger-said-you-all-will-die/

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