मोहाली, 28 मार्च : अपनी हरकतों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले पादरी बजिंदर सिंह को अब जेल जाना होगा। यहां मोहाली की एक अदालत ने सात वर्ष पुराने बलात्कार के मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है, जबकि अन्य पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने पादरी को सजा सुनाने की तिथि एक अप्रैल निर्धारित की है। यह मामला तब सामने आया जब जीरकपुर की एक महिला ने पादरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। बजिंदर सिंह के खिलाफ 3 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, हालांकि वह वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। 2018 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद पादरी को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया।
महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप
इस मामले में पीडि़त महिला ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उसने पादरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि पुलिस जानबूझकर पादरी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि उसकी जान को गंभीर खतरा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पादरी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। यह स्थिति न केवल पीडि़त के लिए, बल्कि समाज के लिए भी चिंताजनक है।
न्यायालय का निर्णय इस बात का संकेत है कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें। पीडि़तों को सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें और समाज में विश्वास बना रहे।
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