नई दिल्ली, 29 मई : आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दायर की गई प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई तीन चार्जशीटों को भी रद्द करने की मांग की है।
इसके साथ ही, उन्होंने निचली अदालत द्वारा इन चार्जशीटों के संबंध में जारी किए गए आदेशों को भी चुनौती दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस कानूनी लड़ाई को गंभीरता से ले रहे हैं।
कपिल सिब्बल ने दी दलीलें
लालू यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हुए कहा कि सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति नहीं ली थी, जो कि कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
इस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले में आगे की सुनवाई के लिए आदेश बाद में पारित किया जाएगा। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि न्यायालय इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में है।
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