July 21, 2026

सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

सोनम वांगचुक

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2026: दिल्ली हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

अदालत के निर्देश के अनुसार मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों का विशेष पैनल गठित किया जाएगा। वांगचुक के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक की सभी मेडिकल जांच रिपोर्ट इस पैनल को सौंपी जाएंगी और इलाज के दौरान पूरी मेडिकल जानकारी साझा की जाएगी।

गीतांजलि ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनके पति को उनकी इच्छा के विरुद्ध सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है। परिवार को सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उन्होंने वांगचुक को अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति मांगी थी।

हालांकि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले इस पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अब डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई कर शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है।

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