November 20, 2025

आवारा कुत्तों का मामला: मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों का मामला: मुख्य सचिव को...

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर : सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आवारा कुत्तों के मामले की तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मेहता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।

अदालती आदेश के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “जब हमने उनसे आदेशों के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा, तो वे सोते रहे। उन्होंने अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं किया। तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए।” गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में पेश होकर यह बताने का आदेश दिया था कि 22 अगस्त के अदालती आदेश के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालत द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

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