नई दिल्ली, 3 अप्रैल : आज ममता बैनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार को तब बड़ा झटका लगा जब सुप्रीमर्कोट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में चल रहे केस में ममता सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी सरकार को अदालत ने सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने शिक्षक चयन प्रक्रिया को कहा गलत
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सही नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 की सम्पूर्ण नौकरी पैनल को रद्द कर दिया था। दरअसल, उन पर भर्ती के लिए लोगों से 5 से 15 लाख रुपये तक वसूलने का आरोप था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भर्ती में अनियमितताएं पाईं।
सीबीआई भर्ती घोटाले की जांच जारी रखेगी : कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सीबीआई को भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने का भी आदेश दिया। अदालत ने पाया कि इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी कि 2.3 मिलियन उत्तर पुस्तिकाओं में से किनका मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही परीक्षा से संबंधित सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने का भी आदेश दिया गया।
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