नई दिल्ली, 23 मई : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट-पीजी परीक्षा में सीट ब्लॉकिंग के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सीट ब्लॉकिंग में शामिल कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसके साथ ही, सभी निजी और डिम्ड विश्वविद्यालयों को प्री-कॉन्सलिंग फीस की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सुरक्षा जमा राशि को जब्त किया जाए और भविष्य में नीट-पीजी में उनकी भागीदारी पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा, सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
पीडि़त छात्रों को मुआवजा और कार्रवाई का आदेश
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. वी. वी. महादेवन की पीठ ने यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया है। इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने महानिदेशक को एनईईटी पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले दो पीडि़त छात्रों को मुआवजा देने और सीटें अवरुद्ध करने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
नीट पीजी काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग का अर्थ है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग के किसी चरण में सीट स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में अधिक पसंदीदा विकल्प ढूंढऩे के लिए उस सीट को छोड़ देता है। सीट ब्लॉकिंग से सीटें खाली रह जाती हैं। इसके साथ ही कई अन्य समस्याएं भी हैं।
सीट ब् लाकिंग असमानता को बढ़ावा देती हैं
पीठ ने 29 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि सीट ब्लॉकिंग की अनियमितता उम्मीदवारों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है, और अक्सर प्रक्रिया को योग्यता के बजाय संयोग पर निर्भर बनाती है। सीट ब्लॉक करना पारदर्शिता की कमी और प्रणालीगत भ्रष्टाचार को दर्शाता है। एक निष्पक्ष और प्रभावी प्रणाली के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर समन्वय, तकनीकी आधुनिकीकरण और मजबूत नियामक जवाबदेही की आवश्यकता होती है।
यह भी देखें : https://bharatdes.com/the-shortage-of-teachers-in-government-schools-is-exposing-the-government/
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