April 17, 2026

पंजाब को गेहूं खरीद मानकों में राहत देगी केंद्र सरकार

पंजाब को गेहूं खरीद मानकों में ...

चंडीगढ़, 17 अप्रैल : केंद्र सरकार ने आखिरकार पंजाब को गेहूं की फसल के लिए खरीद मानकों में राहत दे दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य में नए संशोधित मानकों के तहत गेहूं की खरीद की जाएगी। इससे पहले पंजाब सरकार ने 9 अप्रैल को केंद्र से इन मानकों में ढील देने की मांग की थी। राजस्थान और हरियाणा को राहत देने के बाद अब केंद्र ने पंजाब और चंडीगढ़ यूटी में भी गेहूं खरीद मानकों में ढील लागू कर दी है। इस फैसले से राज्य के मंडियों में खरीद प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

सैंपल जांच के बाद लिया गया फैसला

केंद्रीय टीमों ने पंजाब के 22 जिलों से 291 नमूने एकत्र किए थे। जांच के बाद भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को मानकों में छूट देने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। नए निर्देशों के अनुसार 70% तक बदरंग (लस्टर लॉस) गेहूं की खरीद होगी। टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा 15% तक बढ़ाई गई। खराब (डैमेज) दानों की मात्रा 6% तक तय की गई।

भंडारण की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर

केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ढील के तहत खरीदी गई फसल को अलग से स्टोर किया जाएगा। अगर भंडारण के दौरान गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य में हालिया बारिश के कारण करीब 1.30 लाख एकड़ गेहूं की फसल प्रभावित हुई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब तक सख्त मानकों के चलते खरीद एजेंसियां गेहूं खरीदने से हिचकिचा रही थीं। नए फैसले के बाद जहां पंजाब सरकार ने राहत की सांस ली है, वहीं किसानों को भी बड़ी राहत मिली है।

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