चंडीगढ़, 11 दिसम्बर : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पटियाला के एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप को जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भेजने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग से पूछा आपने क्या कदम उठाए?
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि ऑडियो लीक मामले के सामने आने पर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या कदम उठाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की है।
विपक्ष के नेताओं को नोटिस दिया
अदालत में सुनवाई के दौरान, राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि पटियाला के एसएसपी छुट्टी पर हैं और एक वरिष्ठ अधिकारी को अस्थायी प्रभार दिया गया है। पंजाब के हर जिले में आईएएस अधिकारी पर्यवेक्षक और छह पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। ऑडियो मामले की चल रही जांच के तथ्य भी अदालत के सामने रखे गए कि पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और भाजपा नेता जय इंदर कौर समेत आधा दर्जन लोगों को बीएनएसएस की धारा 94 के तहत ऑडियो क्लिप वाली मूल सामग्री पेश करने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन वकील अर्शदीप सिंह क्लेर समेत दो लोगों ने पेन ड्राइव जमा कर दी है।
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