चंडीगढ़, 17 अप्रैल : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को बड़ी राहत दी है। प्रताप बाजवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब पुलिस द्वारा मोहाली के फेज 7 थाने में ‘बम वाले बयान’ मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के बाद प्रताप बाजवा की गिरफ्तारी पर 22 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने बाजवा को प्रेस में कोई भी बयान देने से भी रोक दिया है। हाईकोर्ट ने प्रताप सिंह बाजवा को पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है।
पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी
बाजवा के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का बयान एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर आधारित था। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
More Stories
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता से मिले
मजीठिया मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर, कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत
पंजाबवासियों के लिए खतरे की घंटी! कांगड़ा के पोंग डैम के खोले गए फ्लड गेट