गुरदासपुर: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संवेदनशील माहौल के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश पर सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 8 मई से अगले आदेश तक गुरदासपुर जिले में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं।
हालांकि, यह आदेश केंद्रीय जेल गुरदासपुर और अस्पतालों पर लागू नहीं होगा। विभाग द्वारा केन्द्रीय जेल गुरदासपुर तथा अस्पतालों की खिड़कियां रात्रि 9 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक बंद रखी जाएंगी। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि खिड़कियां ठीक से ढकी हुई हों ताकि प्रकाश की कोई किरण बाहर न आ सके।

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