नई दिल्ली, 15 अक्तूबर : सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाजत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त याचिका को स्वीकार करते हुए ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी।
पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, “एक अंतरिम उपाय के रूप में, हम 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की अनुमति देते हैं।” सीजेआई ने आदेश का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा, “दिल्ली एनसीआर में पटाखों की तस्करी हो रही है और ये पटाखे ग्रीन पटाखों से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं।”
हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा
सीजेआई ने कहा, “हमें पर्यावरण से समझौता किए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।” आदेश में कहा गया है कि गश्ती दल पटाखा निर्माताओं पर नियमित नज़र रखेंगे और उनके क्यूआर कोड वेबसाइटों पर अपलोड करने होंगे। पीठ ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के बाहर के पटाखे यहां नहीं बेचे जा सकेंगे और ऐसा होने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर 10 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र की ओर से पेश हुए। मेहता ने अदालत से अपील की थी कि दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में बिना किसी समय सीमा के ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाए।
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