नई दिल्ली, 9 दिसम्बर : केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की उस याचिका का विरोध किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपनी हिरासत से जुड़े एक मामले में जोधपुर जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी। शीर्ष अदालत वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वांगचुक की हिरासत अनुचित है।
अंगमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को बताया कि कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए पीठ से अनुमति मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, “हमें देश भर के सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार करना होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
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