नई दिल्ली, 20 दिसम्बर : सुप्रीम कोर्ट ने नाभा जेल में बंद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 540 करोड़ रुपये से अधिक की आय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारी की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 4 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले, मजीठिया ने जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, बिक्रम मजीठिया ने अपनी जमानत याचिका खारिज होने को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 19 जनवरी को तय की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पंजाब सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के बाद होगी।
यह भी देखें : सुप्रीम कोर्ट का हरचरण भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

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