April 23, 2026

एनआरआई पंजाबी अब देश लौटते ही बनवा सकेंगे OCI कार्ड

एनआरआई पंजाबी अब देश लौटते...

नई दिल्ली, 23 अप्रैल: भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के नियमों में बदलाव किया है, जिससे लाखों एनआरआई, खासकर पंजाबी मूल के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब एनआरआई को OCI कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु भारत में 6 महीने तक रहने की शर्त पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियमों के तहत प्रवासी भारतीय भारत पहुंचते ही तुरंत OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा, भारत सरकार ने विदेशी मूल के जीवनसाथियों को OCI कार्ड जारी करने से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है। अब उन्हें अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के समय यह घोषणा करनी होगी कि वे वर्तमान में अपने भारतीय मूल के जीवनसाथी के साथ भारत में रह रहे हैं। तलाक की स्थिति में विदेशी जीवनसाथी के पास मौजूद OCI कार्ड को रद्द माना जाएगा, और उसके बाद भारत में रहने का अधिकार उनके वीज़ा की अवधि तक सीमित रहेगा।

विदेश में जन्मे भारतीय मूल के बच्चों के लिए OCI कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब माता-पिता को आवेदन के साथ उस देश की सरकार द्वारा सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पहले केवल जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी देना पर्याप्त माना जाता था। इसके साथ ही, भारत आने वाले प्रवासी भारतीयों को अब विमान से उतरने से पहले कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय वे भारत सरकार के ‘सुस्वागतम’ ऐप के जरिए आवश्यक जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

सरकार ने इस सुविधा को “डिजिटल ई-आगमन कार्ड” का नाम दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है।