मोहाली, 4 जून 2026: करीब आठ साल पुराने आतंकवाद से जुड़े एक चर्चित मामले में NIA विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) से जुड़े तीन कश्मीरी युवकों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने 1 जून को तीनों को दोषी करार दिया था। आज आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और उन्हें सजा सुनाई गई।
दोषियों की पहचान जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट और मोहम्मद इदरीस शाह के रूप में हुई है। तीनों जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं। इनमें से एक आरोपी कुख्यात आतंकी जाकिर मूसा का चचेरा भाई बताया जाता है।
इसी मामले में आरोपी सुहैल अहमद भट को अदालत ने सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस ने जालंधर के सीटी इंस्टीट्यूट हॉस्टल में छापेमारी कर इन तीनों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, दो मैगजीन, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और करीब एक किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी।
ये भी देखें: चीन ने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार में सुनाई मौत की सजा, वेई फेंघे और ली शांगफू दोषी करार

More Stories
अमृतसर में 12 दूध-दुग्ध उत्पाद नमूनों में 2 असुरक्षित, 6 निम्न गुणवत्ता वाले पाए गए
लुधियाना: जमालपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, मकान की दीवार गिरी, तीन घायल
8वें दिन भी सेवा केंद्र कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल जारी, आम जनता परेशान