चंडीगढ़, 6 जून 2026: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आरोप बेहद गंभीर हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने शुक्रवार को ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। बचाव पक्ष के तर्कों पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान ज्योति के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे सामान्य मामलों की तरह नहीं देखा जा सकता।
अदालत ने कहा कि आरोपों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा पड़ोसी देश की यात्रा कर चुकी हैं और भारत में मौजूद एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थीं, जिसे भारत सरकार देश छोड़ने का आदेश दे चुकी थी।
यह भी देखें: जासूसी के आरोप में अब पंजाब का यूट्यूबर गिरफ्तार, ज्योति से भी जुड़े लिंक

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