गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक 21 जून 2026 को जिले में सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में आम लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि यह प्रतिबंध परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के परीक्षा केंद्रों के आसपास जुटने और व्यवधान पैदा करने की आशंका है।
इस आदेश का मकसद परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, ट्रैफिक सुचारू रखना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
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