चंडीगढ़, 10 जुलाई 2026: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपितों को दोषी करार दिया, जबकि छह आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
दोषी ठहराए गए आरोपितों में ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस शामिल हैं। वहीं, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए आरोपितों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी।
अदालत ने ताहिर हुसैन को सरकारी आदेश की अवहेलना, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण, हत्या तथा गैरकानूनी जमाव के साझा उद्देश्य से अपराध करने के आरोपों में दोषी ठहराया।
हालांकि, उन्हें आपराधिक साजिश रचने और अपराध के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया गया।
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