न्यूयॉर्क,11 जून – न्यूयॉर्क विधानमंडल ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया जो घातक रूप से बीमार लोगों को दवा के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करने का कानूनी अधिकार देगा। यह विधेयक अब राज्यपाल के पास जाएगा।
बिल में कहा गया है कि लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जीवन समाप्त करने वाली दवा लेने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वह डॉक्टर से इसके लिए अनुरोध करे और दो डॉक्टर इसके लिए अनुमति दें। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल के प्रवक्ता ने कहा कि गवर्नर इस बिल की समीक्षा करेंगे। न्यूयॉर्क असेंबली में इस बिल पर घंटों बहस हुई। इसके बाद सोमवार रात को बिल को अंतिम मंजूरी दे दी गई।
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