November 5, 2026

असम में बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त होंगे, कैबिनेट का बड़ा फैसला

हिमंता बिस्वा सरमा

दिसपुर, 04 नवंबर 2026: असम में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया है कि अगर असम में कोई सरकारी कर्मचारी एक से ज्यादा शादी करता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंता ने बताया असम कैबिनेट का फैसला है कि अगर असम सरकार का कोई कर्मचारी बहुविवाहित पाया गया तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। किसी भी धर्म के सरकारी कर्मचारी के बहुविवाह का दोषी पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। यानी कि ये नियम हर धर्म के सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा।

मुख्यमंत्री हिमंता ने बताया कि आज हमने एक अहम फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारी जो बहुविवाह में शामिल मिलेंगे उन्हें नौकरी से डिसमिस किया जाएगा। फ्यूचर इंप्लॉयमेंट के लिए भी डिसक्वालिफिकेशन होगा। हमने असम सर्विस और डिसिप्लीन रूल में संशोधन किया है।

सीएम हिमंता के मुताबिक बहुविवाह का दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह भविष्य में किसी भी सरकारी रोजगार के लिए भी अयोग्यता मानी जाएगी। इस कड़े दंड को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल ने नियम सात की धारा छह को जोड़ा है। चूंकि असम में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है इसलिए यह हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी पर समान रूप से लागू होगा।

असम सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि इस साल की शुरुआत में शिवसागर और चराईदेव जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए असम सरकार ने सीबीआई का रुख करने की तैयारी की है। असम सरकार ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। ये फैसला मंगलवार 4 नवंबर को किया गया।

ये भी देखें: टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा स्पीकर ने जारी किया नोटिस, सात दिनों में मांगा जवाब