चंडीगढ़, 22 मई 2026: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई 16 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, लेकिन जवाब दाखिल न होने के कारण सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अनुराग शर्मा को भी नोटिस जारी किया था।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बी.सी. नेगी की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सभी प्रतिवादियों को अगली तारीख तक लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विनय शर्मा ने मांग की है कि अनुराग शर्मा के राज्यसभा चुनाव को रद्द किया जाए। याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
प्रार्थी का आरोप है कि अनुराग शर्मा ने चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया। वे एक सरकारी ठेकेदार हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार के सार्वजनिक कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों के साथ कई अनुबंधों का निष्पादन कर रहे हैं।
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