कपूरथला, 14 जुलाई 2026: कपूरथला नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने 8 जुलाई को हुए मेयर चुनाव के परिणामों पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव की वीडियोग्राफी की फॉरेंसिक जांच कराने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट का मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वीडियो फुटेज की तकनीकी जांच जरूरी है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कपूरथला नगर निगम का प्रशासनिक और दैनिक कामकाज अब डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया है। यह व्यवस्था अगली सुनवाई तक चलेगी।
8 जुलाई को हुए मेयर चुनाव के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

More Stories
ईडी ने बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी हितेंद्र हैरी के आवास पर की छापेमारी
पंजाब कैबिनेट ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026’ को दी मंजूरी
AAP सांसद मालविंदर सिंह कंग ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात