जालंधर , 2 अप्रैल: पंजाब में गेहूं की कटाई और खरीद का काम शुरू हो गया है। इसे देखते हुए राज्य में कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक कंबाइनों द्वारा गेहूं की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
धान की कटाई के संबंध में आदेश जारी
इसके तहत फरीदकोट की जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हार्वेस्टर कंबाइनों से धान की कटाई के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार फरीदकोट जिले में गेहूं की कटाई के लिए हार्वेस्टर कंबाइनें केवल सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही चलेंगी। इस समय के बाद (शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक) कंबाइनों के माध्यम से गेहूं की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक अनाज मंडी (अस्थायी मंडियों सहित) में आढ़ती, मंडी बोर्ड पंजाब सरकार, गृह विभाग और कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसान 2025 के गेहूं सीजन के लिए गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर रहे हैं। चावल की कटाई के लिए कम्बाइन का उपयोग किया जाता है। ये हार्वेस्टर देर सुबह काम करते हैं और रात भर ओस पड़ने के कारण गीली गेहूं की फसल काटते हैं, जिससे फसल में नमी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती है।
फसल बेचने में अनावश्यक देरी
गीली फसलों को मंडियों में लाने से कभी-कभी किसानों को अपनी फसल बेचने में अनावश्यक देरी होती है तथा यातायात की समस्या के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फरीदकोट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, फरीदकोट/कोटकपूरा/जैतो और मुख्य कृषि अधिकारी, फरीदकोट इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ये आदेश 25 मई, 2025 तक लागू रहेंगे और आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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