टोरंटो, 1 अगस्त : कनाडा इमिग्रेशन ने वीज़ा आवेदन अस्वीकार करते समय दिए जाने वाले कारणों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब, किसी आवेदन को अस्वीकार करते समय वीज़ा अधिकारी को आवेदक को स्पष्ट कारण बताना होगा कि उसे वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है।
दरअसल, पहले के वीज़ा नियमों के अनुसार, जब कोई आवेदक किसी भी कनाडाई वीज़ा के लिए आवेदन करता था, तो वीज़ा आवेदन पर काम कर रहा अधिकारी पहले से छपे एक पत्र के एक या दो कॉलम चिह्नित करके आवेदक को भेज देता था, लेकिन अधिकारी स्पष्ट रूप से कोई नोट नहीं देता था। गौरतलब है कि अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोट में यह बताया जाता था कि आवेदक का आवेदन क्यों खारिज किया गया।
लेकिन अब नए नियमों के अनुसार अधिकारी को यह नोट भी इनकार पत्र के साथ भेजना होगा।इस प्रक्रिया से आवेदक को अपनी कमी को तुरंत सुधारने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि पहले, अधिकारी का नोट प्राप्त करने के लिए आवेदक को अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके लिए एक सौ डॉलर का शुल्क देना पड़ता था।

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