नई दिल्ली, 29 अप्रैल : दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस अधिनियम को अपनी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब यह मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं था। मंत्री आशीष सूद ने इस विषय पर एक टेबल एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट ने सहमति से स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और वृद्धि पर नियंत्रण लगाने का प्रावधान किया गया है, जिससे अभिभावकों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
स्पष्टता न होने से थी परेशानी
अब तक दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जिससे अभिभावकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस नए अधिनियम के लागू होने से न केवल फीस वृद्धि पर रोक लगेगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूलों द्वारा फीस का निर्धारण पारदर्शी और उचित तरीके से किया जाए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जो छात्रों और उनके परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगा।
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